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ब्रेकिंग | मुंगेली कोर्ट का बड़ा फैसला: आवेश में आकर पत्नी को लात मारने से हुई मौत के मामले में पति को 10 साल की सजा

मुंगेली।जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरजा देवी मेरावी की अदालत ने पत्नी की गैर-इरादतन हत्या के मामले में आरोपी पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 100 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।दोषी का नाम…

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