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गैंगस्टर अमन साहू नहीं लड़ सकेगा झारखंड विधानसभा चुनाव, हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज

गैंगस्टर अमन साहू झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। बिलासपुर हाई कोर्ट ने अमन साहू के वकील द्वारा दायर चुनाव लड़ने के आवेदन को खारिज कर दिया है। वकील ने कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी कि अमन साहू को नामांकन भरने के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति की अनुमति दी जाए। बड़कागांव विधानसभा के नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है, और अब अमन इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेगा।


हालांकि, झारखंड हाई कोर्ट में भी अमन साहू की ओर से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए एक अलग आवेदन लंबित है, जिसकी सुनवाई गुरुवार को होगी। शनिवार को अमन साहू के वकील हेमंत सिकरवार ने झारखंड से आकर अमन के हस्ताक्षर नामांकन पत्र पर करवाए थे। इसके बाद, झारखंड हाई कोर्ट से अनुमति की उम्मीद में आवेदन किया गया है।
गौरतलब है कि अमन साहू इस समय रायपुर पुलिस की रिमांड पर है। उस पर कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए अपने गुर्गों से फायरिंग करवाने का आरोप है। यह फायरिंग रायपुर के तेलीबांधा इलाके में पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जबकि अमन को झारखंड से प्रोडक्शन वारंट के तहत लाया गया था।

तेलीबांधा गोली कांड में हो रही पूछताछ
अमन साहू से रायपुर पुलिस विभिन्न मामलों में पूछताछ कर रही है। विशेष रूप से, तेलीबांधा थाना क्षेत्र में हुए गोलीकांड की जांच के लिए उसे रिमांड पर लिया गया है। इस घटना में पीआरए ग्रुप के दफ्तर के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसका आरोप अमन साहू और उसके गुर्गों पर है।
पुलिस के अनुसार, पीआरए ग्रुप ने झारखंड में 800 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण का ठेका लिया था, जिसके बाद उनसे रंगदारी की मांग की गई थी। रंगदारी न मिलने पर अमन के इशारे पर फायरिंग की गई थी। पुलिस रिमांड की अवधि 25 अक्टूबर को समाप्त हो रही है, जिसके बाद अमन को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा।

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