हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया तेज



बिलासपुर। सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर डीएलएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का रास्ता अब साफ हो गया है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी कर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने डीपीआई (डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन) को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर इन नियुक्तियों की प्रक्रिया को पूरा करने के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला?

डीएलएड अभ्यर्थियों की जगह बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का मामला कई वर्षों से विवाद का कारण बना हुआ था। पात्र डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी में धरना प्रदर्शन, रैली, हवन और मुंडन जैसे कई आंदोलन किए।

जब इन आंदोलनों से भी बात नहीं बनी, तो अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने 2855 डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के आदेश दिए, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई।

अब क्या होगा?

राज्य शासन के आदेश के बाद डीपीआई ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देश जारी कर दिए हैं। डीईओ कार्यालय से कभी भी नियुक्ति आदेश जारी होने की संभावना है।

अभ्यर्थियों में उत्साह, लेकिन सतर्कता भी

इस खबर से डीएलएड अभ्यर्थियों में उम्मीद जागी है, लेकिन वे अब भी अंतिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाता, तब तक वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होंगे।

अधिकारियों का बयान

शासन के अधिकारियों ने बताया कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा।

क्या अब मिलेगी न्याय की उम्मीद?
डीएलएड अभ्यर्थी और पूरा शिक्षा जगत अब इस बात पर नजर रख रहा है कि क्या शासन वाकई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा या इसमें फिर से देरी होगी।

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