
मुंगेली, 13 जनवरी 2025:
थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 242/24 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की धारा 342, 294, 506, 354B, 354 और 34 में दर्ज प्रकरण में आरोपी संदीप कुमार कश्यप की अग्रिम जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश नीरज शर्मा की अदालत ने खारिज कर दी।
छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को देखते हुए आरोपी को जमानत देना उचित नहीं होगा। अभियोजन पक्ष ने अदालत से जमानत निरस्त करने का निवेदन किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया।
इससे पहले इस प्रकरण के मुख्य आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने भी खारिज कर दिया था। अभियोजन की सुदृढ़ पैरवी और ठोस तर्कों की कलेक्टर मुंगेली ने हाल ही में सराहना की थी।