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छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग में अब हाजिरी पर सख्ती,15 जून से सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक रहना होगा कार्यालय में

समयपालन में लापरवाही पर होगी कार्रवाई, चिकित्सा सचिव ने सभी CMHO और सिविल सर्जनों को भेजा पत्र

रायपुर/
छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य विभाग में अब कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर कड़ाई बरती जाएगी। चिकित्सा सचिव अमित कटारिया ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) तथा सिविल सर्जनों को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि 15 जून 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जाए।



सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अब सभी संविदा, नियमित एवं दैनिक वेतनभोगी अधिकारी-कर्मचारियों को हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उपस्थिति और प्रस्थान दोनों की जानकारी मोबाइल फोन से आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से दर्ज करनी होगी।

🔍 प्रणाली की निगरानी और समीक्षा होगी नियमित

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि यह व्यवस्था केवल औपचारिकता नहीं होगी, बल्कि इसकी नियमित समीक्षा स्वयं चिकित्सा सचिव के स्तर पर की जाएगी। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय सीमा में उपस्थिति दर्ज नहीं करता है, तो उसके साथ-साथ संस्था प्रमुख पर भी कार्रवाई तय मानी जाएगी।

⚙️ NIC के सहयोग से लागू होगी प्रणाली

सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) से समन्वय कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली की तकनीकी स्थापना समय-सीमा में सुनिश्चित करें।

🗣️ सचिव का स्पष्ट संदेश:

> “समयपालन ही अनुशासन का आधार है। यह शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी अधिकारी-कर्मचारी समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें और उत्तरदायित्व का पालन करें।”

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