मुंगेली में सड़क पर छोड़ी गई गाय हादसे का शिकार, पुलिस ने कार चालक और पशु मालिक दोनों पर की कार्रवाई,दिया कड़ा संदेश

वाहन

मुंगेली। जिले में आए दिन हाईवे और मुख्य सड़कों पर खुले में छोड़े गए गौवंशीय पशुओं के कारण हादसे हो रहे हैं। हाल ही में सरगांव क्षेत्र में हुए हाईवे एक्सीडेंट के बाद प्रशासन ने स्पष्ट आदेश जारी किया था कि अब यदि कोई पशु मालिक अपने पशुओं को लावारिस हालत में सड़क पर छोड़ता है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में मुंगेली शहर के एलआईसी ऑफिस के पास हुई घटना में पुलिस ने कार चालक और पशु मालिक दोनों पर कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया है।

मृत गाय
कार चालक अभिजीत अवस्थी



दिनांक 19 सितंबर 2025 की रात करीब 9:30 बजे बिलासपुर की ओर से आ रही डिजायर कार (क्रमांक सीजी 28 जे 5484) ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए सड़क पर खड़ी लाल रंग की गाय को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गाय की मौके पर ही मौत हो गई और वाहन चालक घायल हो गया।

पशु मालिक की लापरवाही उजागर
पुलिस जांच में सामने आया कि मृत गाय परमेश्वर यादव, निवासी सोनकर सिटी मुंगेली की थी, जिसे उसने दूध दुहने के बाद उपेक्षा पूर्वक सड़क पर खुले में छोड़ दिया था। ऐसी ही लापरवाही के कारण आए दिन अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं।

दोनों पर दर्ज हुआ अपराध
थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने कार चालक पर अपराध क्रमांक 419/2025 धारा 281 बीएनएस एवं मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पशु मालिक परमेश्वर यादव पर अपराध क्रमांक 421/2025 धारा 291 बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया गया है।

प्रशासन का सख्त रुख
पुलिस अधीक्षक मुंगेली भोजराम पटेल (भापुसे), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने चेतावनी दी है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही करने वाले पशु मालिकों और वाहन चालकों पर कठोर कार्रवाई होगी।

पशुमालिक परमेश्वर यादव



पशु मालिकों पर पहली बार इस तरह से एफआईआर होने के बाद चर्चा है कि अब पशु मालिक भी जिम्मेदारी समझेंगे। अब तक अक्सर देखा जाता रहा है कि दूध दुहने के बाद कई पशु मालिक मवेशियों को खुले में छोड़ देते हैं और सड़क पर विचरते ये पशु हादसों का कारण बनते हैं। पुलिस की इस सख्त कार्यवाही से उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।

प्रशासन द्वारा जारी आदेश

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