
मुंगेली, 06 जनवरी 2025:
कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर मुंगेली जिले में स्कूल परिसरों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाई जा रही है। इस अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है।
एसडीएम अजीत पुजारी और राजस्व टीम ने लोरमी क्षेत्र में निरीक्षण किया। वहीं, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की टीम ने ग्राम पंडरभट्ठा, चिरहुला, कोहड़िया, घुठेली, पोड़ी, छतौना और सेंदरी में स्कूलों के पास संचालित दुकानों की जांच की।
डिप्टी कलेक्टर अजय शतरंज ने बताया कि जांच के दौरान कई दुकानों में तंबाकू उत्पाद जैसे गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और गुड़ाखु की बिक्री हो रही थी। इन उत्पादों को जब्त कर कोटपा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि आगे से ऐसी गतिविधियां पाई गईं, तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू उत्पादों के दुष्प्रभाव से बचाना है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की सूचना दें और इस अभियान में सहयोग करें।


