

अटल नगर, 23 दिसंबर 2024
छत्तीसगढ़ सरकार ने त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 के लिए आरक्षण प्रक्रिया को लेकर विस्तृत समय-सारणी जारी कर दी है। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जनपद सदस्य, सरपंच और पंच पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया तय समयसीमा के अनुसार पूरी की जाए।
मुख्य बिंदु:
1. 23 दिसंबर 2024: आरक्षण प्रक्रिया की सूचना का प्रकाशन (कलेक्टर द्वारा)।
2. 28-29 दिसंबर 2024: आरक्षण प्रक्रिया की अधिसूचना जारी (कलेक्टर द्वारा)।
3. 29 दिसंबर 2024: आरक्षण की जानकारी संबंधित अधिकारियों को प्रेषित (कलेक्टर द्वारा)।
4. 30 दिसंबर 2024: आरक्षण प्रक्रिया का अंतिम निर्धारण (संचालक पंचायत द्वारा)।
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत आरक्षण प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिम्मेदार अधिकारी:
तारन प्रकाश सिंह, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।
