आचार संहिता लागू: संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई तेज



मुंगेली,
जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राहुल देव के निर्देश पर लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किया गया है। यह दस्ता सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर लगे पोस्टर, बैनर और चुनावी नारों को हटाने का कार्य कर रहा है।

कई क्षेत्रों में कार्रवाई जारी:


नगर पंचायत सरगांव, जरहागांव, बरेला और अन्य नगरीय निकायों में चुनावी नारे मिटाने, बिजली के खंभों और सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर-बैनर हटाने की प्रक्रिया की जा रही है। राजनीतिक दलों के झंडे और प्रचार सामग्री भी हटाई जा रही है।

निर्धारित समय सीमा:

24 घंटे: शासकीय कार्यालयों से पोस्टर/बैनर हटाने की समय सीमा।

48 घंटे: सार्वजनिक कार्यालयों से प्रचार सामग्री हटाने की समय सीमा।

72 घंटे: निजी संपत्तियों और दीवार लेखन को साफ करने की समय सीमा।


कार्रवाई का दायरा:


सार्वजनिक स्थलों जैसे बस स्टॉप, पुल, सड़क किनारे, बिजली के खंभों और वृक्षों पर लगाए गए राजनीतिक प्रचार सामग्री को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

कलेक्टर की अपील:


कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अपील की है कि वे आचार संहिता का पालन करें और अवैध प्रचार सामग्री स्वयं हटा लें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!