करोड़ों की जमीन घोटाला: दो और आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज



मुंगेली: करोड़ों रुपये की जमीन धोखाधड़ी और धमकी के मामले में जिला न्यायालय ने दो और आरोपियों—आयुष सिंह उर्फ समीर और आयुष सिंह—की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों की भी जमानत अर्जी अस्वीकार हो चुकी थी।

जमीन धोखाधड़ी और धमकी से करोड़ों की उगाही

आरोपियों पर संगठित तरीके से धोखाधड़ी, धमकी देकर पैसे वसूलने, जबरन रजिस्ट्री कराने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। पुलिस के अनुसार, सूरज मक्कड़, प्रदीप सिंह और लवजीत सिंह की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी थी।

फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की सख्ती

पुलिस अब फरार आरोपियों की तलाश तेज कर रही है। जल्द ही उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए जाएंगे और उनके बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा, आरोपियों को भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया भी शुरू होने की संभावना है।

संभावित ठिकानों पर निगरानी, जनता से अपील

पुलिस ने मुंगेली और आसपास के जिलों में आरोपियों के ठिकानों पर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और आरोपियों की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करने की अपील की है।

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