रायगढ़ में 14 उद्योगों पर 10.51 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना,बिना सुरक्षा मानकों के कच्चे माल और अपशिष्ट परिवहन करने पर प्रशासन की सख्ती

रायपुर, 26 फरवरी 2025 – रायगढ़ जिले में कच्चे माल, उत्पाद और औद्योगिक अपशिष्ट के परिवहन में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार गठित संयुक्त जांच दल ने बीते सप्ताह निरीक्षण के दौरान 14 उद्योगों पर कुल 10.51 लाख रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया है।

15 से 21 फरवरी 2025 के बीच जिला स्तरीय जांच कमेटी ने चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा और पलगढ़ा समेत विभिन्न क्षेत्रों में कच्चे माल और अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान कई वाहन बिना तारपोलिन कवर के खुले में कच्चा माल परिवहन करते पाए गए, जिससे धूल और प्रदूषण फैलने की संभावना बनी रही।

क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि कई वाहनों में 5 सेमी. फ्री बोर्ड स्पेस का अभाव पाया गया, जिससे सामग्री के गिरने का खतरा था। इसके अलावा, कुछ वाहनों पर संबंधित नोडल अधिकारी का नाम भी अंकित नहीं था, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

पर्यावरणीय सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन ने सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया है कि वे कच्चे माल और अपशिष्ट परिवहन के दौरान तय मानकों का पालन करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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