
मुंगेली।बिलासपुर रेंज पुलिस महानिरीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देशन और मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के मार्गदर्शन में पुलिस ने 7 वर्षीय मासूम लाली उर्फ महेश्वरी गोस्वामी के अपहरण व हत्या कांड का सनसनीखेज खुलासा कर दिया। झाड़फूंक और तंत्र-मंत्र के जरिए पैसा कमाने के चक्कर में बच्ची की बलि चढ़ा दी गई।
घटना का सिलसिला – बिस्तर से उठा ले गए मासूम को
ग्राम कोसाबाड़ी थाना लोरमी निवासी पुष्पा पति जनकगिरी गोस्वामी ने 12 अप्रैल 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी सबसे छोटी बेटी लाली उर्फ महेश्वरी (उम्र 7 साल 7 माह 29 दिन) 11 अप्रैल की रात घर से गायब हो गई। रात 2 बजे जब मां की नींद खुली तो बच्ची बिस्तर पर नहीं थी। तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 152/2025 धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्ध किया।
पारिवारिक पृष्ठभूमि और पुलिस की चुनौती
लाली का परिवार बेहद गरीब है। पिता जनकगिरी बचपन से पोलियो ग्रस्त, हाल ही में लकवाग्रस्त और बिस्तर पर। मां पुष्पा मानसिक रूप से कमजोर। परिवार में चिम्मन गिरी और रितु के घर पर अक्सर आना-जाना रहता था। पुलिस के लिए यह मामला अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण था।
मानव खोपड़ी और अस्थियां मिलीं – डीएनए रिपोर्ट से हत्या पक्की
6 मई 2025 को घटना स्थल के पास स्थित श्मशान से 100 मीटर दूर खेत में मानव खोपड़ी और अस्थियां मिलीं। जांच में स्पष्ट हुआ कि यह अवशेष लाली के ही हैं। डीएनए परीक्षण में माता-पिता से मिलान हुआ। डॉक्टरों के अनुसार खोपड़ी पर चोट के निशान थे जो हत्या का सबूत थे।
झाड़फूंक के लिए दी गई मासूम की बलि
जांच में सामने आया कि कोसाबाड़ी और आसपास के गांवों में झाड़फूंक, तंत्र-मंत्र की परंपरा चलती है। पड़ोसियों के कथन और साइबर सेल की जांच में यह तथ्य सामने आया कि रितु गोस्वामी, चिम्मन गिरी, नरेन्द्र मार्को, आकाश मरावी और रामरतन निषाद ने झरन नामक पूजा के लिए मासूम की बलि चढ़ाई।
रितु और चिम्मन लंबे समय से झाड़फूंक करते थे। रितु ने झरन पूजा के लिए लाली को लाने की सहमति दी और नरेन्द्र मार्को को पैसे दिए। घटना की रात नरेन्द्र लाली को घर से ले गया, काला कपड़ा पहनाकर झरन पूजा की गई और लाली की हत्या कर दी गई। बाद में आकाश ने शव को खेत में दफना दिया।
पुलिस की वैज्ञानिक और तकनीकी विवेचना
✔️ सीसीटीवी परीक्षण
✔️ साइबर सेल की तकनीकी जांच
✔️ गवाहों के बयान
✔️ पॉलिग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नाको परीक्षण
इन सबके आधार पर आरोपियों की संलिप्तता सिद्ध हुई।
गिरफ्तार आरोपी – 26 जुलाई 2025 को गिरफ्तारी व न्यायिक रिमांड
1. चिम्मन गिरी गोस्वामी पिता हेमगिरी उम्र 40 वर्ष
2. रितु गोस्वामी पति चिम्मन गिरी उम्र 36 वर्ष
3. नरेन्द्र मार्को पिता शिशुपाल उम्र 21 वर्ष
4. आकाश मरावी पिता सुरेश उम्र 21 वर्ष
5. रामरतन निषाद पिता जनकराम उम्र 45 वर्ष
सभी निवासी – कोसाबाड़ी थाना लोरमी जिला मुंगेली (रामरतन निवासी डोंगरिया)।
आरोपियों के खिलाफ दर्ज अपराध
➡ अपराध क्रमांक 152/2025 थाना लोरमी
➡ धारा 137(2), 103(1), 140, 61, 3(5) बीएनएस
➡ इसके अलावा रितु गोस्वामी पर अलग से धोखाधड़ी का केस अपराध क्रमांक 449/25 धारा 420, 406 भादवि।
जांच और गिरफ्तारी में योगदान
निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, उपनिरीक्षक सुशील कुमार बंछोर, उपनिरीक्षक सतेन्द्रपुरी गोस्वामी, उपनिरीक्षक सुन्दरलाल गोरले, उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा, सउनि निर्मल घोष, सउनि राजकुमारी यादव, प्र.आर. लोकेश राजपूत, नरेश यादव, बाली ध्रुव, दयाल गयास्कर, राम कश्यप, भेषज पाण्डेकर, गिरीराज, हेमसिंह, रवि मिंज, नागेश साहू, पवन गंधर्व, म.आर. दुर्गा मादव एवं साइबर सेल तथा लोरमी पुलिस की अहम भूमिका रही।
राजस्व विभाग का योगदान
अपर कलेक्टर मेनका प्रधान, एसडीओ अजीत पुजारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट शेखर पटेल, नायब तहसीलदार शांतनु तारन, चन्द्रप्रकाश सोनी एवं राजस्व कर्मचारियों ने भी खोजबीन और पूछताछ में अहम भूमिका निभाई।
मुंगेली पुलिस की यह कार्रवाई साबित करती है कि तंत्र-मंत्र के अंधविश्वास के नाम पर मासूम की बलि देने वालों को सजा दिलाने में कानून कभी पीछे नहीं हटेगा।