
नवा रायपुर, 22 जुलाई 2025।
छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषि भूमि के पंजीयन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। नवा रायपुर स्थित पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक के कार्यालय से जारी इस आदेश के अनुसार अब 0.05 एकड़ (लगभग 200 वर्गमीटर) से कम कृषि भूमि का अलग से कोई उपखण्ड (प्लॉट) बनाकर पंजीयन नहीं किया जाएगा।

जारी पत्र (क्रमांक 1158/त.3/62/2018) में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रस्तावित दस्तावेज़ के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि 0.05 एकड़ से कम का कोई टुकड़ा कृषि भूमि के रूप में बेचा या हस्तांतरित किया जा रहा है, तो ऐसे दस्तावेज़ का पंजीयन न किया जाए।
यह आदेश छत्तीसगढ़ भू.राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के अंतर्गत जारी किया गया है, जिसके तहत यह प्रावधान जोड़ा गया कि —
“किसी भी स्थिति में कृषि भूमि का ऐसा उपखण्ड नहीं बनाया जाएगा, जिसका क्षेत्रफल 0.05 एकड़ से कम हो।”
इस फैसले के पीछे क्या है कारण?
राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि के पंजीकरण से न केवल कृषि योग्य भूमि का बंटवारा असंगठित ढंग से होता है, बल्कि भविष्य में विवाद और अव्यवस्था की संभावना भी बढ़ जाती है। यही वजह है कि अब न्यूनतम सीमा निर्धारित की गई है।
आदेश लागू होते ही जिले में सभी पंजीयन कार्यालयों को निर्देश
इस आदेश की प्रति जिला एवं उप-पंजीयक कार्यालयों को भेज दी गई है और स्पष्ट कहा गया है कि इस दिशा-निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
➡️ इस निर्णय से अब भूमिधारकों और खरीदारों को 0.05 एकड़ से छोटे कृषि प्लॉट के लेन-देन में पंजीयन की अनुमति नहीं मिलेगी।