मुंगेली में लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर की पैरवी पर बलात्कार व हत्या के आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास

मुंगेली। अपर सत्र न्यायाधीश मुंगेली पीठासीन अधिकारी राकेश सोम की अदालत ने चौकी खुड़िया थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 50/2024 में आरोपी कलीराम मरकाम (42 वर्ष), पिता मिलापराम, निवासी टिकरी बेलपान थाना तखतपुर जिला बिलासपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹2500 के अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन के अनुसार आरोपी ने मृतका के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया तथा उसके सिर पर पत्थर से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद घटना में प्रयुक्त पत्थर, मृतका के कपड़े, जूते एवं बैग को छिपाकर साक्ष्य विलोपित करने का प्रयास किया और मृतका का शव पहाड़ में छिपा दिया, ताकि दंड से बचा जा सके।

अभियोजन पक्ष ने मामले में 21 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिनके साक्ष्यों से प्रकरण संदेश से परे प्रमाणित हुआ। मृतका के परिजनों को क्षतिपूर्ति की राशि विधिक सेवा प्राधिकरण मुंगेली द्वारा तय किए जाने का आदेश दिया गया है।

सरकार की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रकरण की पैरवी की। अदालत का मानना है कि इस तरह के कठोर दंड से समाज में अपराधों पर रोक लगेगी और कानून का भय व्याप्त रहेगा।

गौरतलब है कि एक माह के भीतर यह तीसरा अवसर है, जब न्यायालय ने अपराधियों को कारावास की सजा सुनाई है।

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