ब्रेकिंग न्यूज

मुंगेली–लोरमी में सटोरियों पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत—योगेन्द्र शर्मा का अवैध निर्माण ध्वस्त, जमानत खारिज

मुंगेली/फास्टरपुर। तहसील मुंगेली के ग्राम खैरा–सेतगंगा (फास्टरपुर) में सट्टा खाईवाल व ग्राम उप सरपंच प्रतिनिधि योगेन्द्र शर्मा उर्फ भर्रा उर्फ लाला महराज द्वारा मुख्य मार्ग पर किए जा रहे अवैध निर्माण पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की।
21 नवंबर को नायब तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस टीम की मौजूदगी में जेसीबी चलाकर अवैध मकान/दुकान को तोड़ दिया गया।

सट्टा संचालन में लिप्त, कई मामलों में आरोपी

जांच में सामने आया कि योगेन्द्र शर्मा लंबे समय से युवाओं व आम नागरिकों को पैसा-लालच देकर अंक आधारित सट्टा लिखवाता था।
थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 91/2025, धारा 6 जुआ प्रतिबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। आरोपी इस प्रकरण में फरार चल रहा है।

जमानत याचिका खारिज—अदालत ने माना गंभीर मामला

21 नवंबर को पेश हुई उसकी अग्रिम जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली ने खारिज कर दिया।
सरकारी पक्ष ने आरोपी के खिलाफ—

पूर्व के जुआ, शांतिभंग और अन्य अपराध,

सट्टा लिखवाने वालों के बयान,

बैंक खाते की लेन-देन रिपोर्ट,

कॉल डिटेल सहित अन्य साक्ष्य
अदालत के सामने रखे।
इन सबके आधार पर अदालत ने जमानत देने से इंकार कर दिया।


मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने उपरोक्त सट्टा प्रकरण में फरार चल रहे योगेन्द्र शर्मा की गिरफ्तारी पर 1 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है।
सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।
जिले में नशा, जुआ, सट्टा और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने “पहल” अभियान के तहत लगातार कार्रवाई जारी है।

क्यों करनी पड़ी सख्त कार्रवाई?

पुलिस अधीक्षक का मानना है कि—
“अपराधी पकड़े जाते हैं, फिर जमानत पर छूट जाते हैं। जब तक कड़ी कार्रवाई और कठोर दंड नहीं होगा, जिले में अपराधियों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कार्रवाई बाकी सटोरियों के लिए चेतावनी है।”

लोरमी में भी जल्द कार्रवाई के संकेत

अवैध सट्टा कारोबार पर की गई यह जिले की पहली बड़ी और सख्त कार्रवाई है।
सूत्रों के अनुसार, लोरमी क्षेत्र के कई सटोरियों पर भी जल्द गाज गिर सकती है, जिससे इलाके में खौफ का माहौल है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!