
मुंगेली। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन बाज के तहत जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना फास्टरपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नकली शराब बनाने और तस्करी करने वाले 04 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 01 ट्रक, 01 आल्टो कार और 35,000 बल्क लीटर स्पिरिट सहित कुल 46,68,786 रुपये का माल जब्त किया गया।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मुंगेली मयंक तिवारी के पर्यवेक्षण में साइबर सेल और थाना फास्टरपुर की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की।
इस तरह हुई कार्रवाई
31 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम दाबो के पास एक ट्रक टैंकर में स्पिरिट भरा हुआ है, जिसे अवैध देशी शराब बनाने के लिए निकाला जा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक और आल्टो कार को पकड़ा। चारों आरोपियों –

1. रामगोपाल यादव पिता देव सिंह यादव (उम्र 40 वर्ष), निवासी मोया, थाना व्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)
2. मलखान सिंह पिता भगवान सिंह (उम्र 35 वर्ष), निवासी बिगवां, थाना राठ, जिला हमीरपुर (उ.प्र.)
3. महेन्द्र अनुरागी पिता उमेश अनुरागी (उम्र 23 वर्ष), निवासी पनवाड़ी, थाना पनवाड़ी, जिला महोबा (उ.प्र.)
4. भगवत सिंह बुंदेला पिता विजय सिंह बुंदेला (उम्र 48 वर्ष), निवासी मातगवां, थाना मातगवां, जिला छतरपुर (म.प्र.)
को मौके से गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों से 34,900 बल्क लीटर स्पिरिट, 100 लीटर स्पिरिट से भरे जरीकेन, नकली स्टिकर, होलोग्राम, शीशी के ढक्कन, शराब की डिग्री मापने का यंत्र, मोबाइल, गाड़ियां और नगद रकम सहित लगभग 46 लाख से अधिक का माल जब्त किया गया।
पूर्व आपराधिक रिकार्ड
जांच में पता चला कि आरोपी भगवत सिंह के खिलाफ पन्ना (म.प्र.) में अपराध क्रमांक 199/2020 दर्ज है, जबकि आरोपी महेन्द्र अनुरागी के खिलाफ पथरिया (मुंगेली) में अपराध क्रमांक 83/2024 पंजीबद्ध है।
टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी फास्टरपुर गिरिजाशंकर यादव, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सुशील कुमार बंछोर, उपनिरीक्षक पारख साहू, प्रधान आरक्षक नोखेलाल कुर्रे, आरक्षक नरेश यादव, यशवंत डाहिरे, लोकेश राजपूत, रवि जांगड़े, राकेश बंजारा, परमेश्वर जांगड़े, भेषज पाण्डेकर, रामकिशोर कश्यप, गिरीराज परिहार, बसंत कुमार, हेमसिंह ठाकुर, रवि डाहिरे, राहुल यादव, नोहर डडसेना, संजय यादव, मुकेश ठाकुर, दुर्गेश यादव तथा पुलिस सहयोगी हरीश बघेल की अहम भूमिका रही।
आरोपियों के खिलाफ थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 44/2025 धारा 34(1)क, 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट की धारा 103, 104 एवं धारा 318, 336, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।