
नवा रायपुर । राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में नामजद होने के कारण जिला आबकारी अधिकारी मुंगेली राजेश जायसवाल को शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपराध क्रमांक 04/2024 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 12, 13(1)(घ), 13(2) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120बी के तहत दर्ज गंभीर आरोपों में राजेश जायसवाल की संलिप्तता सामने आई है।
माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रायपुर में 7 जुलाई 2025 को अभियोग पत्र पेश किए जाने के बाद शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(ख) के अंतर्गत यह निलंबन आदेश जारी किया है।
