
बिलासपुर: बिलासपुर हाईकोर्ट ने 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इस आदेश के तहत निजी स्कूलों में इस वर्ष केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। कोर्ट के फैसले से निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है।
निजी स्कूलों में नहीं होगी बोर्ड परीक्षा, सरकारी स्कूलों में लागू रहेगा नियम
हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, इस वर्ष केवल सरकारी स्कूलों के छात्रों को बोर्ड परीक्षा देनी होगी, जबकि निजी स्कूलों को इससे छूट दी गई है। यह राहत केवल 2024-25 सत्र के लिए दी गई है, इसके बाद नए नियम तय किए जाएंगे।
याचिका पर हाईकोर्ट की सुनवाई
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने इस वर्ष से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इस फैसले का निजी स्कूलों और अभिभावकों ने विरोध किया और बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के बाद जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने आदेश दिया कि निजी स्कूलों में इस वर्ष बोर्ड परीक्षा आयोजित न की जाए।
राज्य सरकार को निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस वर्ष के लिए निजी स्कूलों में बोर्ड परीक्षा लागू न की जाए। हालांकि, सरकारी स्कूलों के छात्रों को परीक्षा देनी होगी।
अभिभावकों और निजी स्कूलों ने किया फैसले का स्वागत
निजी स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे छात्रों और अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव कम होगा। निजी स्कूलों का तर्क था कि वे पहले से ही समग्र मूल्यांकन पद्धति अपना रहे हैं और बोर्ड परीक्षा उनके लिए अतिरिक्त बोझ थी।
आगे क्या?
फिलहाल, यह राहत केवल 2024-25 सत्र के लिए दी गई है। अगले सत्र के लिए राज्य सरकार और संबंधित पक्षों को नए नियम बनाने होंगे।