
मुंगेली। थाना लोरमी के हत्या प्रकरण में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश श्री चंद्र कुमार अजगले की अदालत ने थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 372/23 के अंतर्गत धारा 302, 201, 120बी/34 भारतीय दंड विधान के तहत सत्र प्रकरण क्रमांक 02/2024 में फैसला सुनाया।
अभियुक्त राजा साहू, दिलु कुमार साहू और दुर्गेश कुमार उर्फ बुलाटी, जो कि ग्राम गौड खाम्ही, थाना लोरमी, जिला मुंगेली के निवासी हैं, को हत्या के जुर्म में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही तीनों आरोपियों पर 1000-1000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया।
इस मामले में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रभावशाली पैरवी कर आरोपियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायालय ने यह फैसला 23 जनवरी 2025 को सुनाया। इस कठोर सजा से समाज में अपराध के प्रति सख्त संदेश गया है।