
नवा रायपुर, 02 सितम्बर 2025।
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के संल्नीकरण पर सख्त रोक लगाते हुए नया आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों का संल्नीकरण (एडजस्टमेंट/अटैचमेंट) नहीं किया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके बावजूद कुछ जिलों से शिक्षकों के संल्नीकरण की जानकारी प्राप्त हो रही थी, जिसे विभाग ने अनुचित बताया है।
पूर्व में भी शासन द्वारा संल्नीकरण पर रोक लगाई गई थी, और अब आदेश जारी कर एक बार फिर इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर.पी. वर्मा द्वारा जारी आदेश में सभी कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर शिक्षकों का संल्नीकरण न किया जाए।
यह आदेश प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।