
मुंगेली, 22 जनवरी 2025
छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कई आदेश जारी किए हैं।
घातक अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध
आदेश के तहत निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं आ सकता। सशस्त्र जुलूस निकालने और आपत्तिजनक पोस्टर वितरण पर भी रोक लगाई गई है। यह आदेश सुरक्षा बलों, वृद्ध या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई होगी।
चुनाव प्रचार के लिए अनुमति अनिवार्य
आदर्श आचरण संहिता के तहत लाउडस्पीकर, जुलूस, प्रचार वाहन, और होर्डिंग लगाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा।
लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र जमा करना होगा अनिवार्य
कलेक्टर ने जिले के सभी लाइसेंसी शस्त्रधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन या अधिकृत शस्त्र डीलर के पास जमा करने का निर्देश दिया है। जमा किए गए शस्त्रों की जानकारी पुलिस स्टेशन और जिला दंडाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।
अधिकारियों-कर्मचारियों का अवकाश रद्द
चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश रद्द कर दिए गए हैं। मुख्यालय छोड़ने के लिए भी संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी।
सार्वजनिक संपत्ति विरूपण पर दंड का प्रावधान
चुनाव के दौरान बिना अनुमति सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर या पेंटिंग लगाना छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत दंडनीय होगा। मुद्रक और प्रकाशक का नाम-पता बिना लिखे कोई पोस्टर या प्रचार सामग्री छापना भी प्रतिबंधित रहेगा।
निर्वाचन अधिकारी राहुल देव ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से चुनावी प्रक्रिया में सहयोग की अपील की है, ताकि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो सकें।