पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करने पर हाईकोर्ट सख्त, 5 IAS अफसरों को अवमानना नोटिस जारी



CG High Court/छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सहकारिता विभाग के 5 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। मामला बिलासपुर के संयुक्त पंजीयक सुनील तिवारी के खिलाफ एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करने और विभाग द्वारा कार्रवाई न करने से जुड़ा है।

शिकायतकर्ता विनय शुक्ला ने 2020 में सहकारिता विभाग में शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने 2021 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने 29 सितंबर 2023 को 6 माह के भीतर जांच का आदेश दिया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।

इस पर शिकायतकर्ता ने 12 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। मामले में जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने तत्कालीन और वर्तमान सचिव सहकारिता हिमशिखर गुप्ता और सीआर प्रसन्ना, तत्कालीन और वर्तमान पंजीयक रमेश शर्मा और दीपक सोनी, साथ ही कुलदीप शर्मा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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