अभियोजक रजनीकांत ठाकुर की दमदार पैरवी, शिव शंकर राजपूत को उम्रकैद की सजा

हत्या का दोषी शिव शंकर राजपूत को आजीवन कारावास, अदालत ने सुनाई सख्त सज

मुंगेली। पथरिया थाना क्षेत्र में हुए सनसनीखेज हत्या कांड के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री चंद्र कुमार अजगले ने आरोपी शिव शंकर राजपूत (28 वर्ष) निवासी ग्राम परसदा को धारा 302 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, आरोपी पर ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।


यह मामला अपराध क्रमांक 181/23 के तहत पंजीकृत था, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने साक्ष्यों और गवाहों के जरिए आरोपी को दोषी साबित किया। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को कठोर दंड का भागी बनाया।

इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म है। अदालत के इस कड़े फैसले को कानून और न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त किया है।

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