
मुंगेली। थाना सरगांव के अपराध क्रमांक 94/2021 में आरोपी अजय वर्मा (44 वर्ष), निवासी हतकेरा, थाना सरगांव, जिला मुंगेली को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹5000 का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार अजगले की अदालत ने 20 मार्च 2025 को यह फैसला सुनाया। अभियुक्त ने पीड़ित लक्की उर्फ इंद्रपाल सिंह को सार्वजनिक स्थान पर गाली-गलौज और धमकी देने के बाद ब्लेड से गले पर हमला किया था। घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज किया।
घटना की रिपोर्ट लक्की के परिजनों ने थाना सरगांव में दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी के विचारण पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद मुंगेली कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई दी।