
मुंगेली, 5 जून 2025:
फास्टरपुर थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर हैदराबाद भगाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी गुलाब काटले को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह कार्रवाई जिले में महिला व बाल अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी मयंक तिवारी के दिशा-निर्देशन में फास्टरपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े एवं उनकी टीम ने अथक प्रयास कर यह सफलता हासिल की।

आरोपी गुलाब काटले (पिता शिव कुमार काटले, उम्र 24 वर्ष, निवासी नवापारा पंडरिया, थाना पंडरिया, जिला कबीरधाम) वर्ष 2023 में एक नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर हैदराबाद ले गया था।
प्रकरण की शुरुआत 20 दिसंबर 2023 को हुई, जब बालिका के पिता ने फास्टरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग पुत्री को गुलाब काटले बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर थाना फास्टरपुर में गुम इंसान की सूचना दर्ज कर अपराध क्रमांक 151/2023 धारा 363 भादंवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी द्वारा तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी एवं पीड़िता की तलाश शुरू की गई। पुलिस की सतर्कता व सूझबूझ से आरोपी के परिजनों के सहयोग से दोनों को हैदराबाद से बुलाकर 4 जून 2025 को थाना परिसर में दस्तयाब किया गया।
बालिका के महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष बयान में आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर धारा 366, 376(2)(n) भादंवि तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई। आरोपी गुलाब काटले को गिरफ्तार कर 5 जून 2025 को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, सहायक उप निरीक्षक विजय बंजारा, आरक्षक 124 अजय रावत, महिला आरक्षक 387 तारण मिरे और सहयोगी हरीश बघेल की सराहनीय भूमिका रही।
फास्टरपुर पुलिस की यह कार्यवाही बाल सुरक्षा एवं महिला अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुई है।