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स्कूलों के 500 मीटर दायरे को बनाया गया ‘ड्रग फ्री जोन’, लेकिन क्या इस बार होगी सख्त कार्रवाई?

मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों तथा छात्रावासों के 500 मीटर के दायरे को ‘ड्रग फ्री जोन’ घोषित करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार स्कूलों के आसपास किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री या सेवन पाए जाने पर तत्काल पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विद्यार्थियों की स्क्रीनिंग, काउंसलिंग और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्वास की व्यवस्था भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

शासन ने स्कूलों के प्राचार्यों और संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे अपने स्कूल परिसर के 500 मीटर दायरे में लगातार निगरानी रखें। यदि किसी भी दुकान या स्थान पर नशीले पदार्थों की बिक्री होती दिखाई दे तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने को दें। इस आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

दो महीने पहले भी मुंगेली में जारी हुए थे ऐसे निर्देश

उल्लेखनीय है कि करीब दो महीने पहले मुंगेली जिला प्रशासन ने भी स्कूलों के आसपास नशे के खिलाफ अभियान चलाने और कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। उस समय भी स्कूलों के आसपास गुटखा, तंबाकू, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री रोकने की बात कही गई थी, लेकिन आज तक व्यापक और प्रभावी कार्रवाई देखने को नहीं मिली।

क्या फिर रहेगा सिर्फ आदेशों तक सीमित?

अब जब राज्य शासन ने एक बार फिर स्कूलों को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से नया आदेश जारी किया है, तो सवाल उठना लाजिमी है कि क्या इस बार स्कूलों के आसपास खुलेआम बिक रहे नशीले पदार्थों पर वास्तव में कार्रवाई होगी, या यह आदेश भी महज सरकारी औपचारिकता बनकर रह जाएगा?

बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए केवल आदेश जारी करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत है कि स्कूलों के आसपास नियमित निरीक्षण, दुकानों की जांच और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अब निगाहें मुंगेली जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन पर हैं कि वे इस आदेश को जमीन पर कितना प्रभावी ढंग से लागू कर पाते हैं।

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