
रायपुर। छत्तीसगढ़ में अचल संपत्ति और जमीन की सरकारी कीमतों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा इस माह नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें लागू की जाएंगी। पंजीयन विभाग ने दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुरूप सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया है। अब यह प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा गया है।
सूत्रों के अनुसार, अधिकांश जिलों में कलेक्टर गाइडलाइन दरों में डेढ़ से दो गुना तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया जाएगा।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 के बाद से अब तक गाइडलाइन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि नियमानुसार हर वर्ष इनका पुनरीक्षण आवश्यक होता है। अब 2025-26 के लिए अचल संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
पटवारियों और तहसीलदारों के माध्यम से संपत्ति के प्रचलित बाजार मूल्य की जानकारी जुटाई गई है, ताकि सरकारी दर और बाजार मूल्य के बीच का अंतर न्यूनतम रखा जा सके।
नई दर निर्धारण के तहत रोड से लगे व्यावसायिक या आवासीय कॉम्प्लेक्स के लिए केवल रोड की दर तय की जाएगी, जबकि अंदरूनी हिस्से की दर नहीं प्रस्तावित की जाएगी। वहीं, रिहायशी कॉलोनियों में 40 फीट से अधिक चौड़ाई वाली सड़क को मुख्य मार्ग माना जाएगा। साथ ही, परंपरागत रूप से दो मोहल्लों को जोड़ने वाली कम चौड़ाई की सड़कों को भी मुख्य मार्ग की श्रेणी में रखा जाएगा।