निकाय चुनाव में खर्च पर लगी लगाम, उम्मीदवारों के लिए नई सीमा घोषित! राज पत्र जारी, जानिए आपकी परिषद में कितना घटा-बड़ा

छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव: चुनाव खर्च सीमा पर नया आदेश जारी



राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर दी है। इसका विवरण छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। चुनाव आचार संहिता 20 दिसंबर के बाद कभी भी लागू हो सकती है।

मुख्य बिंदु

1. आचार संहिता की संभावना

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद 20 दिसंबर के बाद कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है।



2. उम्मीदवार के खर्च की सीमा

नगर निगम (जनसंख्या 3 लाख या अधिक) : ₹8 लाख तक खर्च की अनुमति।

नगर निगम (जनसंख्या 3 लाख से कम) : ₹5 लाख तक खर्च कर सकेंगे।

नगर पालिका परिषद : उम्मीदवार अधिकतम ₹2 लाख खर्च कर सकेंगे।

नगर पंचायत : प्रत्याशी अधिकतम ₹75 हजार खर्च कर सकेंगे।



3. आधिकारिक अधिसूचना

चुनाव खर्च की सीमा को लेकर अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की गई है।



4. प्रभाव

नए नियमों से उम्मीदवारों के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगेगी।

चुनाव में पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है।



5. सरकार का उद्देश्य

चुनावों में आर्थिक अनुशासन लाना और बड़े पैमाने पर होने वाले फिजूल खर्च को नियंत्रित करना।




इस नई घोषणा से चुनाव प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है।

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