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राष्ट्रीय राजमार्गों व सार्वजनिक सड़कों पर पशु छोड़ने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम का आदेश, तीन माह तक रहेगा प्रभावी

मुंगेली, 07 जुलाई। जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और आमजन व पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने राष्ट्रीय राजमार्गों, सार्वजनिक मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर मवेशियों को खुला छोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) मुंगेली अजय कुमार शतरंज ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी तीन माह तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों और स्थानीय सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ पशुओं की जान भी खतरे में पड़ रही है। इसके अलावा यातायात बाधित होने, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने और आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 तथा अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक मार्गों पर पशुओं को खुला छोड़ना दंडनीय है। यदि कोई पशुपालक अपने मवेशियों को सड़क या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी पशुपालकों से अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखने तथा उन्हें सड़कों पर विचरण करने से रोकने की अपील की है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, यातायात सुचारु बना रहे और जन-धन के साथ पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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